रिश्तेदार ने किया नाबालिग से रेप, आजीवन कारावास की सजा

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-न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
कोटा। राजस्थान के कोटा में 21 वर्षीय एक व्यक्ति को उसकी पांच साल की रिश्तेदार का बलात्कार करने के अपराध के लिए अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
 यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) अदालत के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्रा ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी विनोद बैरवा बूंदी जिले के नाहरगंज गांव का निवासी है। पॉक्सो-2 अदालत से संबंधित लोक अभियोजक महावीर मेघवाल ने बताया कि आठ जनवरी, 2020 को बैरवा ने लड़की के साथ बलात्कार किया।

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