राशन डीलर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

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काशीपुर। ग्राम प्रधान ने एक राशन डीलर के खिलाफ फर्जी मुहर और हस्ताक्षरों से स्टॉक सत्यापित करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर आईटीआई थाना पुलिस ने राशन डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। राशन वितरण में कथित धांधली के आरोप में दो माह पूर्व राशन डीलर का कोटा निलंबित हो चुका है। ग्राम शिवलालपुर अमरझंडा में बनवारी लाल के पास राशन का कोटा है। आरोप है कि राशन डीलर ने अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 के बीच राशन वितरण में धांधली की। ग्रामीणों ने जिला पूर्ति अधिकारी से शिकायत की थी। जांच वरिष्ठ पूर्ति निरीक्षक को सौंपी गई थी। राशन वितरण में अनियमितताएं पाई गई। दिसम्बर में डीलर बनवारी का कोटा निलंबित कर दिया गया था। उसका कोटा बांसखेड़ा के डीलर प्रवीण सिंह से संब( कर दिया गया था। प्रधान अंकुर कुमार ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र  में कहा कि राशन डीलर ने उसके फर्जी हस्ताक्षर और मुहर से राशन के स्टॉक का सत्यापन कर अधिकारियों को गुमराह किया। उसने ग्रामीणों को राशन बांटने के बजाय बेच दिया। कोर्ट ने आईटीआई थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। थाना प्रभारी विद्यादत्त जोशी ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 

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