मोहर्रम को लेकर शासन ने जारी की गाइडलाइन

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लखनऊ। शासन ने मोहर्रम को लेकर दिशा-निर्देश जारी करते हुए घरों में ताजिया रखने तथा किसी भी धार्मिक आयोजन में कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अधिकतम 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी है।
यह आदेश अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में 19 जून 2021 को जारी शासनादेश का पालन कराया जाए। धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालुओं के एकत्र होने की अनुमति इस शर्त के साथ दी गई है कि मास्क, दो गज की दूरी, सैनेटाइजर का उपयोग तथा कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां बरती जाएंगी। साथ ही प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी।
अपर मुख्य सचिव गृह ने कहा है कि मोहर्रम के अवसर पर किसी प्रकार का जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति न दी जाए। सार्वजनिक रूप से ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। ताजिया एवं अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ न एकत्र होने देने, संवेदनशील एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने तथा सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में शस्त्रों का प्रदर्शन न होने देने तथा अवैध शस्त्र लेकर चलने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

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