लखनऊ: मतदान केंद्रों पर धू्म्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। धूम्रपान करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सिंगरेट, बीडी, तम्बाकू आदि का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित है। यह नियम मतदान केंद्रों पर भी लागू होता है। क्योंकि मतदान केंद्र भी सार्वजनिक स्थान की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र में धूम्रपान करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। इस संबंध में जिलाधिकारी ने सीएमओ कार्यालय को आदेश भेज दिया है। नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। मतदान केंद्रों के आस-पास धूम्रपान उत्पादों की बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।