बिना पंजीकृत चार लैबों पर किया 25-25 हजार का जुर्माना

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बिना पंजीकृत चार लैबों पर किया 25-25 हजार का जुर्माना

 बिना पंजीकृत चार लैबों पर किया 25-25 हजार का जुर्माना

बिना पंजीकृत चार लैबों पर किया 25-25 हजार का जुर्माना

फोटो-2 लेबांे की जांच करते नगर स्वास्थ्य अधिकारी
काशीपुर। स्वास्थ्य विभाग ने नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत न होने पर चार पैथोलॉजी लैबों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है। बुधवार को सीएमओ और सीएमएस के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी और एलडी भट्ट राजकीय उप जिला चिकित्सालय के कनिष्ठ सहायक शुभम कुमार, अभिषेक सिसोदिया ने बिना पंजीकृत के संचालित पैथोलॉजी के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। डॉ. अमरजीत सिंह साहनी ने बताया कि रामनगर रोड स्थित अपोलो डायग्नोस्टिक थाइरो केयर सेंटर, द नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर, चीमा चौराहा स्थित डॉ. लाल पैथ लैब, अपोलो डायग्नोस्टिक सेंटर नैदानिक स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं पाए गए हैं। चारों लैबों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया गया है। पंजीकरण होने तक लैबों का संचालन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

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