हरिद्वार । रंजिशन हत्या कर साक्ष्य मिटाने के मामले में तृतीय एडीजे संजीव कुमार ने हत्यारोपी पुत्री और उसके प्रेमी राम किशोर को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास व 45 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 फरवरी 2018 में कनखल क्षेत्र के गांव जियापोता निवासी प्रमोद की झोपड़ी में हत्या कर दी गई थी। मृतक प्रमोद के सिर पर फ्रैक्चर, नाक और खून बह रहा था। मृतक के छोटे भाई पवन ने मृतक की पुत्री वंदना उर्फ लाडो और उसके प्रेमी राम किशोर पुत्र रतिराम निवासी ग्राम फतवा कोतवाली लक्सर के खिलाफ षड्यंत्र रचकर हत्या और साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कराया था। कनखल पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने 14 गवाह पेश किए।