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बसपा सांसद प्रत्याशी लईक अहमद दोषमुक्त

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काशीपुर। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नैनीताल लोकसभा सीट पर बसपा सांसद प्रत्याशी लईक अहमद पर चुनाव प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में चुनाव आयोग द्वारा दर्ज कराये गये मुकदमें में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, काशीपुर अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से 6 अप्रैल 2014 को बसपा सांसद प्रत्याशी लईक अहमद के विरू( धारा 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम व 153क आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि उनके द्वारा 29 मार्च 2014 को ग्राम महुआखेड़ागंज में जनसभा के दौरान भड़काऊ वकतव्य दिया गया। 8 अप्रैल को लईक अहमद द्वारा आत्मसमर्पण किया गया तथा इसी दिन इन्हें जमानत दे दी गयी। मामले में 5 फरवरी 2015 को न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया तथा 5 अक्टूर 2016 से साक्ष्य रखे गये। अभियोजक की ओर से राहुल गौतम तथा अभियुक्त की ओर से हरी सिंह नेगी व आनन्द एस. रस्तोगी ने अपना-अपना पक्ष रखा। अभियोजक पक्ष आरोप सि( करने में सफल नहीं हो सका। 25 जून 2022 को कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए बसपा सांसद प्रत्याशी लईक अहमद को दोषमुक्त कर दिया।

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