पूर्व राज्य मंत्री इकराम कुरैशी को अदालत ने सुनाई 7 साल की कैद

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मुरादाबाद। मुरादाबाद देहात से पूर्व विधायक एवं अखिलेश यादव की सरकार में दर्जा मंत्री रहे हाजी इकराम कुरैशी को मुरादाबाद के अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई पूर्व विधायक हाजी इकराम कुरैशी को न्यायिक अभिरक्षा में थे अब उन्हें जेल भेज दिया है।
पूर्व राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी 2022 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी का टिकट न मिलने पर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और कांग्रेस की टिकट से 2022 का चुनाव लड़े थे अखिलेश यादव की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहने के बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में हाजी इकराम कुरैशी समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद सीट से विधायक चुने गए थे हालांकि 2022 में टिकट मिलने के कारण कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़े और हार का सामना करना पड़ा।

स्मिता गोस्वामी ने सुनाई इकराम कुरैशी को सजा
पूर्व मंत्री हाजी इकराम कुरैशी को एसीजेएम – 4 स्मिता गोस्वामी की कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई। इकराम को अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा और जुर्माने से दंडित किया गया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी और पूर्व में इन मामलों में जेल में काटी गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

IPC की धारा 420 में हाजी इकराम कुरैशी को 5 साल के कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उन्हें 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।
IPC की धारा 467 में हाजी इकराम कुरैशी को अदालत ने 7 साल के कारावास और 2 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इसमें भी जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें15 दिन की अतिरिक्त जेल काटनी होगी।
IPC 468 में कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को 5 वर्ष की कैद और 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसमें भी जुर्माना नहीं देने पर इकराम को 15 दिन और जेल में गुजारने होंगे।
IPC 471 में कोर्ट ने हाजी इकराम कुरैशी को 2 वर्ष की कैद और 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर यहां भी 15 दिन की जेल ज्यादा काटनी होगी।

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