पुरानी गाडियों का दोबारा कराना है पंजीयन तो देना होगा आठ गुना शुल्क

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भोपाल। 15 साल पुराने वाहनों पर सख्ती करने जा रही सरकार अब ऐसे वाहनों के पुनरू पंजीयन पर शुल्क 8 गुना तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि नोटिफिकेशन कर इसे एक अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो प्रदेश में 15 साल पुराने दो पहिया वाहन का पुन पंजीयन करवाने पर 4500  रुपए तक का शुल्क देना होगा, जबकि कारों के लिए यह राशि 7200 रूपए तक हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा लिए जाने वाला ग्रीन टैक्स भी चुकाना होगा।
जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने निर्देश जारी किए है। इसके अनुसार 15 साल से पुराने वाहनों के पुनरू पंजीयन और फिटनेस सर्टिफिकेट के शुल्क में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग के सूत्रों के अनुसार वाहन स्क्रेप पालिसी को लेकर भी तैयारी की जा रही है। वहीं इसके अलावा पुराने वाहनों के पुनरू पंजीयन को लेकर भी हम तैयारी कर रहे है। जैसे ही आदेश आ जाएगा इसे लागू कर दिया जाएगा। भोपाल आरटीओ में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या काफी अधिक है। इनमें दो पहिया वाहनों की संख्या काफी अधिक है। अगर यह नियम लागू होता है,तो काफी लोग प्रभावित होंगे।
एजेंटों के अनुसार अभी बाइक के पुनरू पंजीयन पर करीब 650 रुपए का शुल्क के साथ करीब दो हजार रुपए का ग्रीन टैक्स भी चुकाना होता है, जबकि कार में यह शुल्क करीब 900 रुपए और 5000 रुपए ग्रीन टैक्स है। नया नियम आने पर शुल्क बढ़ जाएगा, जबकि ग्रीन टैक्स पहले ही की तरह रहेगा।

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