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नाबालिग को भगा ले जाने का आरोपी गिरफ्तार

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काशीपुर। नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोप में थाना आईटीआई पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। अपहृता के बयानों के आधार पर पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी।
जानकारी के अनुसार जाकिर उर्फ पप्पू पुत्र हफीज निवासी मुरलीवाला जनपद बिजनौर ने विगत 1 फरवरी को थाना आईटीआई मे तहरीर देकर बताया कि राशिद पुत्र याकूब शाह सुन्दर निवासी बांसखेड़ा कला उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा कर ले गया। पुलिस ने धारा 363/366 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। जांच कर रही पुलिस ने 8 फरवरी को अपहृता को बरामद किया गया तथा अपहृता/पीड़िता के मेडिकल व बयान के आधार पर अभियोग में धारा 376 आईपीसी व 5/6 पोक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गयी। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए  फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम को अभियुक्त को बेतालघाट जनपद नैनीताल में होना ज्ञात हुआ, जिस पर टीम ने अभियुक्त को शुक्रवार को बेतालघाट जनपद नैनीताल से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया।

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