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नगर निगम के ठेकेदार व टैक्टर चालक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। नगर निगम की टैªक्टर-ट्राली की चपेट में आकर दो लोगों के घायल होने की घटना में निगम के ठेकेदार पर अभद्रता कर धमकाने का आरोप लगा है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने टैªक्टर चालक और ठेेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
प्रभु विहार कालौनी निवासी राजो कश्यप ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि 6 जून की सुबह दस बजे उसका पुत्र विकास कश्यप अपने ममेरे भाई की बुलेट मोटरसाइकिल से घर का राशन लेने बाजार जा रहा था। राजकीय पॉलीटेक्निक के सामने नगर निगम के चालक सुंदर लाल ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाकर साइकिल सवार सलीम के साथ ही बुलेट सवार उसके पुत्र विकास को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके पुत्र विकास का एम्स )षिकेश में इलाज हुआ। पुलिस को तहरीर देने पर भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। आरोप है कि तहरीर वापस न लेने पर ठेकेदार प्रमोद गोयल ने उसके परिजनों से अभद्रता कर उन्हंे जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थनापत्र पर सुनवाई कर एसीजेएम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। आदेश का पालन करती पुलिस ने निगम के ठेकेदार प्रमोद गोयल और टैªक्टर चालक सुंदर लाल के खिलाफ धारा 279, 337, 427, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा कायम कर लिया है।

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