काशीपुर। नैनीताल हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ ने नई सब्जी मण्डी में अतिक्रमण चिन्हित करते हुए 20 फुट की रोड के बाद पीली पट्टी खींचने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दायरे से बाहर अतिक्रमण न करें।
मौहल्ला रहमखानी निवासी मनोज कौशिक ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि पंत पार्क से थाना साबिक, अल्लीखां जाने के लिए पक्की सड़क है। सब्जी मण्डी के लिए स्थान नहीं होने से नगर निगम ने अस्थायी व्यवस्था के तौर पर पंत पार्क अल्ली खां मार्ग की पटरी पर सब्जियों के फड़ लगवाए थेे लेकिन फड़ लगाने वालों ने पटरी से बाहर कई-कई फीट पक्की सड़क पर फड़ लगाना शुरू कर दिए। दूसरे दुकानदारों ने भी पक्की सड़क पर दुकानें लगानी शुरू कर दी है। इससे सड़क पूरी तरह से संकरी हो चली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की दो सदस्यीय खंडपीठ चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रमेश चन्द्र खुल्बे ने 30 अगस्त को दिए आदेश में निर्देशित किया है कि एसडीएम अपने साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर मौके पर पैमाइश कर अतिक्रमण की पीली पट्टी से चिन्हित करें। थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि दुकानदार पीली पट्टी पर अतिक्रमण न कर पाए। इस मामले में सुनवाई अब 13 अक्टूबर को होगी। एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने बताया कि उन्हें अभी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मिला है। प्रशासन की ओर से मुख्य बाजार, रतन सिनेमा रोड व नई सब्जी मण्डी में अतिक्रमण चिन्हित करने की कार्यवाही की जा रही है।