धोखाधड़ी व चिटफंड एंड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट का आरोपी दोषमुक्त

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काशीपुर। धोखाधड़ी व चिटफंड एंड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है। विदित हो कि ललित मोहन पांडे के द्वारा कोतवाली काशीपुर में 30 मार्च 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें विवेचना उपरांत अभियुक्त अनुभव सैनी के विरु( धारा 420/420 आईपीसी एवं 3, 4, 5, 6 प्राईज चिटफण्ड एंड मनी सरकुलेशन स्कीम एक्ट 1978 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए जाने के उपरांत अभियुक्त के विचार हेतु न्यायालय में समक्ष प्रस्तुत हुआ। जानकारी के अनुसार अभियुक्त अनुभव सैनी हिमालय ई कॉम मार्केटिंग लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर है तथा हिमालय ईकॉम मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी ने एक स्कीम जनता को रिझाने वाली चलाई जिसमें 3700 प्रति व्यक्ति जमा कराकर 5 वर्ष में 10000 रूपये किस्तों के रूप में देने का वादा किया था हिमालया ग्रुप में इस स्कीम के अंतर्गत 6 और नए सदस्य बनाए प्रोमेटर बनने पर प्रोमेटर को 300000 तथा छह सदस्यों को 10-10 हजार रुपये और अगर यदि कोई सदस्य 12 बनाता है तो प्रमोटर को 1000000 तथा 12 सदस्यों को 10-10 हजार रूपये दिए जाएंगे। इस लुभावनी स्कीम से पूरे भारत में 3,50,000 से भी अधिक लोग जुड़ गए। काशीपुर में अभियुक्त ने हिमालयन मार्केटिंग लिमिटेड कंपनी का कार्यालय विनायक काम्पलेक्स बाजपुर रोड पर खोला वहां भी मैनेजिंग डायरेक्टर अनुभव सैनी थे, अभियुक्त द्वारा एक षड्यंत्र के तहत प्रार्थी व अन्य सदस्यों की रकम हड़प ली और हिमालय की ई-कॉम मार्केटिंग लिमिटेड का कार्यालय बंद कर दिया जिनके खिलाफ अभियोजन चला। बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय रूहेला के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने अभियुक्त अनुभव सैनी को बाइज्जत बरी कर दिया।

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