काशीपुर। कोचिंग सेंटर की 15 वर्षीय छात्रा का हाथ पकड़कर खींच ले जाने वाले युवक एवं घटना की शिकायत करने गई छात्रा की मां के साथ अश्लील हरकत करने तथा अन्य के साथ मारपीट व गालीगलौच कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपियों के खिलाफ सवा दो वर्ष बाद पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया है।
मौहल्ला खालसा निवासी एक व्यक्ति ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री पुरानी सब्जी मण्डी स्थित कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती है। 28 फरवरी 2020 को वह कोचिंग क्लास में पढ़ रही थी कि सायं करीब सवा सात बजे मौहल्ले का ही फरदीन पुत्र रिजवान दो युवकों के साथ वहां पहुंचा और छात्रा का नाम लेकर आवाज दी बाहर आने पर फरदीन ने जबरन उसका हाथ पकड़ लिया और तमंचे के बल पर अपने दोनों साथियों की मदद से उसे खींचकर ले जाने लगा। छात्रा बमुश्किल उनसे हाथ छुड़ाकर भागी। प्रार्थना-पत्र में कहा गया है कि छात्रा द्वारा इस बाबत घर में बताने पर उसकी मां व अन्य परिजन शिकायत लेकर फरदीन के घर गये तो वहां मौजूद अयान पुत्र अकरम और मोहसिन पुत्र मुबारक ने छात्रा की मां के साथ गालीगलौच व बदसलूकी की। विरोध करने पर अन्य के साथ भी मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। आरोप है कि पूर्व में फरदीन छात्रा से अभद्र व्यवहार कर चुका है। जिसकी रिपोर्ट दर्ज करायी जा चुकी है। कोचिंग सेंटर में घटित घटना की तहरीर पुलिस को सौंपी गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। प्रार्थना-पत्र का संज्ञान लेती अदालत ने पुलिस को मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये। अदालत के आदेश पर पुलिस ने फरदीन, अयान व मोहसिन के खिलाफ धारा 354,147, 323, 504, 506 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है।