छात्रा की आंख फोड़ने की आरोपी शिक्षिका पर कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। शिक्षिका पर कक्षा एक में पढ़ने वाली बेटी का आंख फोड़ने का आरोप लगा है। मामला पिछले साल का है। पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया तो परिजनोें ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश पर आरोपित शिक्षिका के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
आईटीआई थाना क्षेत्र के ग्राम गुलड़िया निवासी इरफान पुत्र मोहम्मद जान ने न्यायिक मजिस्ट्रेट काशीपुर के न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसकी सात वर्षीय बेटी आलिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय गुलड़िया में कक्षा एक की छात्रा है। पिछले साल 18 नवंबर को करीब 11 बजे क्लास टीचर आभा शर्मा ने आलिया के मुंह पर प्लास्टिक का पंजा मार दिया। प्लास्टिक के पंजे से गहरी चोट लगने के कारण बेटी की आंख फूट गई। आनन फानन में घायल छात्रा को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। जहां उसी दिन उसका ऑपरेशन हुआ। हालत गंभीर होने पर उसे हाईसेंटर रेफर कर दिया गया। आंख ठीक नहीं हुई तो सात दिसंबर 2021 को दोबारा ऑपरेशन किया गया। फिर भी उसकी आंखों की रोशनी नहीं लौटी। इसकी शिकायत जब पुलिस को की गई तो उन्होंने मामले का संज्ञान नहीं लिया। मजबूरन स्वजनों को कोर्ट की शरण में जाना पड़ा।

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