Aaj Ki Kiran

चोरी की सूचना बीमा कम्पनी को तुरन्त न देने पर बीमा क्लेम निरस्त करने को बताया गलत

Spread the love


काशीपुर। उत्तराखण्ड राज्य उपभोक्ता आयोग ने चोरी की सूचना बीमा कम्पनी को तुरन्त न देने पर बीमा क्लेम निरस्त करना सही नहीं माना तथा बीमा कम्पनी की अपील निरस्त कर दी।
जिला उपभोक्ता आयोग/फोरम, उधमसिंहनगर नेे वाहन चोरी के बीमा क्लेम को बीमा कम्पनी को सूचना देने के आधार पर खारिज करना उपभोक्ता सेवा में कमी मानते हुये बीमा कम्पनी को उपभोक्ता को 4 लाख 3 हजार 8 सौ रूपये का भुगतान का आदेश दिया था। इसमें 5 हजार वाद व्यय तथा 10 हजार मानसिक व आर्थिक क्षतिपूर्ति भी शामिल है। इसके अतिरिक्त बीमा कम्पनी को 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से वाद दायर करने से भुगतान की तिथि तक का ब्याज भी भुगतान करने को आदेशित किया गया था। राज्य आयोग ने इस निर्णय व आदेश को बिल्कुल सही मानते हुये इसकी पुष्टि कर दी। काशीपुर निवासी होशियार सिंह की ओर से नदीमउद्दीन एडवोकेट द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम उधमसिंह नगर में उक्त परिवाद दायर किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *