चैक बाउंस होने पर छह लाख चालीस हजार अर्थदण्ड और तीन माह की सजा

Spread the love


काशीपुर। छह लाख रूपये का चैक बाउंस होने पर छह लाख चालीस हजार रूपये बतौर अर्थदण्ड अभियुक्त परिवादी को अदा करेगा। दस हजार रूपये बतौर अर्थदण्ड राज्य के पक्ष में अदा करेगा। तीन माह का कारावास भोगेगा और अर्थदण्ड जमा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा, की न्यायिक मजिस्टेªट काशीपुर की अदालत ने सजा सुनायी। काशीपुर अदालत ने ढकिया न.1 काशीपुर निवासी करन सिंह पुत्र शीशपाल सिंह ने अपने परिवाद में बताया कि अभियुक्त राजेन्द्र सिंह नेगी पुत्र स्व. महेन्द्र सिंह नेगी ग्राम शिवलालपुर डल्लू पोस्ट कुण्डेश्वरी काशीपुर से, जो कि एक प्रोपर्टी है, से एक जमीन का सौदा कुल दस लाख बारह हजार रूपये में हुआ था तथा छह लाख रूपये बतौर बयाना अभियुक्त को दिया था। बार-बार तकादा करने पर अभियुक्त न तो रजिस्ट्री करा रहा था न ही बयाना वापस कर रहा था। दबाव डालने पर अभियुक्त ने छह लाख रूपये का एक चैक 15 जून 2017 को परिवारी को यह कहते हुए दिया कि चैक को बंैक में प्रस्तुत करने पर उसका भुगतान हो जायेगा। परिवादी ने भुगतान हेतु चैक अपने बैंक में लगाया तो वह अनाद्रित हो गया। इस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा और उसके बाद न्यायालय में मुकदमा दायर किया। पूर्ण विचारण पश्चात न्यायालय ने परिवादी के अधिवक्ता सुरेन्द्र पाल सिंह व सूरज कुमार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त राजेन्द्र सिंह नेगी को छह लाख चालीस हजार अर्थदण्ड और तीन माह की सजा सुनायी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

hello