चैक बाउंस के मामले में अदालत ने सुनाई अर्थदण्ड व छह माह के कारावास की सजा

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काशीपुर 24 अक्टूबर। चैक बाउंस के मामले में अदालत ने अभियुक्त को अर्थदण्ड अदा करने के साथ ही छह माह कारावास की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। शिवनगर कालौनी चीमा चैराहा निवासी पवन अरोरा पुत्र योगराज अरोरा ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट काशीपुर की अदालत में अपने अधिवक्ता सूरज कुमार के माध्यम से परिवाद दायर कर बताया कि मानपुर रोड निवासी पराग बख्शी पुत्र भूपेन्द्र सिंह ने आपसी संबंधों को हवाला देकर निजी जरूरत हेतु ढाई लाख रूपये उधार मांगे। 10 अगस्त 2017 को उक्त रकम पराग को दे दी गई। उक्त रकम वापस मांगने पर पराग ने ढाई लाख रूपये का एक चैक 26 फरवरी 2018 को दिया। बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक अपर्याप्त धनराशि की टिप्पणी के साथ अनाद्रित यानि की बाउंस हो गया। इस पर अधिवक्ता के माध्यम से पराग को नोटिस भेजने के बाद न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। पूर्व विचारण के पश्चात न्यायालय ने अधिवक्ता सूरज कुमार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन कर अभियुक्त को ढाई लाख रूपये के चैक के ऐवज में दो लाख सत्तर हजार का अर्थदण्ड व छह माह कारावास की सजा सुनाई जिसमें अभियुक्त बतौर क्षतिपूर्ति प्रतिकर दो लाख पैंसठ हजार रूपये परिवादी पवन अरोरा को अदा करेगा जबकि पांच हजार रूपये राज्य सरकार को अदा करने होंगे। अर्थदण्ड जमा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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