काशीपुर। एडीजे/विशेष न्यायाधीश ;पॉक्सोद्ध की अदालत ने दुष्कर्म की पीड़ित किशोरी का गर्भपात करने के आरोपी डाक्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक महिला ने 28 फरवरी को केलाखेड़ा थाने में तहरीर दी थी कि इमरान उसकी 12 वर्षीय पुत्री को बहलाकर अपने घर ले गया। आरोप है कि इमरान ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इमरान और उसके साथी अकरम, इरफान व इकबाल भी किशोरी का यौन शोषण करते रहे। इससे किशोरी को गर्भ ठहर गया। आरोप है कि एक आरोपी अपनी बहन की मदद से पीड़िता को केलाखेड़ा में डा. शाकिर के अस्पताल ले गया। क्लीनिक में गर्भपात कराने के बाद दोनों भाई-बहन पीड़ित किशोरी को वहीं छोड़कर भाग गए। पूछने पर डा. शकिर ने जाकिर देने से इंकार करते हुए बेटी को वहां ले जाने को कहा। पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया था। डाक्टर की ओर से उसके अधिवक्ता ने एडीजे/विशेष न्यायाधीश ;पॉक्सोद्ध रीना नेगी की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।