कोर्ट के आदेश पर बैंक प्रबंधक समेत एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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काशीपुर। एक व्यक्ति ने स्टेट बैंक आॅफ इंडिया पर उसके खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पाच लाख रूपये ट्रांसफर करने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बैंक प्रबंधक समेत एक अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जसपुर खुर्द निवासी उमेश चन्द्र शर्मा ने 156 ;3द्ध के तहत कोर्ट में प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसका खाता रामनगर रोड स्थित स्टेट बैंक आॅफ इंडिया की शाखा में है। 17 अक्टूबर 2020 को उसके खाते से दो बार में पांच लाख रूपये का ट्रांजेक्शन हुआ। जबकि उसने बैंक से यह धनराशि स्थानांतरित करने के लिए न तो किसी वाउचर या किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। जब उसने बैंक अधिकारियों से पता किया तो बताया गया कि बैंक के कर्मियों से गलती से यह दोनों ट्रांजेक्शन किसी आशुतोष गुप्ता नामक व्यक्ति के खाते में हो गए हैं और यह धनराशि तीन दिन में उसके खाते में वापस आ जाएगी। परंतु धनराशि वापस नहीं आई। जिसके बाद वह बैंक प्रबंधक से मिला। प्रबंधक ने उसे विश्वास दिलाया कि शीघ्र ही उसके खाते में पैसे वापस आ जाएंगे। 29 अक्टूबर को दो लाख की धनराशि तो खाते में आ गई, लेकिन तीन लाख की धनराशि नहीं आई। इसके बाद जब वह बैंक कर्मियों और अधिकारियों से मिला तो उन्होंने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। पीड़ित ने कहा कि किसी षडयंत्र के तहत किसी व्यक्ति को लाभ पहंुचाने की नियत से धनराशि हस्तांतरित की गई है। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर आशुतोष गुप्ता और बैंक शाखा प्रबंधक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

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