काशीपुर । मौहल्ला किला निवासी एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो/एक्ट पीसी/अपर सूत्र न्यायधीश रूद्रपुर के यहां प्रार्थना-पत्र देकर कहा कि उसकी नाबालिग पुत्री को बीते वर्ष 2 फरवरी को पीपलसाना भोजपुर ;मुरादाबादद्ध निवासी अनस पुत्र शफी अहमद बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। इस संबंध में थाना काशीपुर में मुकदमा दर्ज कराया गया था। उक्त मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मुकदमें में जमानत हेतु अनस व उसके पैरोकार ने नाबालिग के कक्षा 6 के फर्जी व कूटरचित अंकपत्र में गलत जन्मतिथि दर्शाकर प्रधानाचार्य/प्रबंधक आरएस माॅर्डन पब्लिक जूनियर हाईस्कूल जटपुरा मुरादाबाद से तैयार करवाया और जमानत प्रार्थना-पत्र के साथ लगा दी और न्यायालय को गुमराह कर जमानत मंजूर करा ली। उक्त जानकारी मिलने पर न्यायालय में केस दायर किया गया जोकि विचाराधीन है। आरोप है कि उक्त मुकदमे को वापस लेने के लिए अनस व उसका पैरोकार उस पर दबाव बना रहे थे लेकिन वह दबाव में नहीं आया। इसी बीच 25 सितम्बर 2021 की सायं उसकी नाबालिग पुत्री अचानक घर से गायब हो गयी। खोजबीन के दौरान जानकारी मिली कि अनस उसे भगा ले जा रहा है। आरोप है कि कोई भी कानूनी कार्यवाही करने पर अनस द्वारा जान से मारने की धमकियां दी गईं। मामले का संज्ञान लेती अदालत ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने अनस, उसके पैरोकार व उपरोक्त स्कूल के प्रधानाचार्य/प्रबंधक के खिलाफ धारा 363, 366, 420, 504, 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।