लखनऊ । कुख्यात बदमाश विकास दुबे की पत्नी की अर्जी को कोर्ट द्वारा खारिज किया गया है।विकास दुबे की पत्नी रिचा दुबे ने कानपुर देहात जिला जज कोर्ट में अग्रिम जमानत लगाई थी,इस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। फर्जी आईडी से सिम लेने का ये पूरा मामला है।19 नवंबर 2020 को चैबेपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस एंटी डकैती कोर्ट में इस लेकर आरोप पत्र भी दाखिल कर चुकी है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी रिचा को अभी तक राहत नहीं मिली है।
सुप्रीम कोर्ट ने रिचा को एक सप्ताह के भीतर निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। जिसके बाद रिचा दुबे कोर्ट में हाजिर नहीं हुई,तब उनके खिलाफ कोर्ट ने वारंट भी जारी कर दिया। इसके बाद रिचा दुबे के वकील ने जिला जज की कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया।गौरतलब है कि रिचा दुबे के खिलाफ एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर कानपुर नगर के चैबेपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। बता दें कि दो जुलाई 2020 की आधी रात 12.45 बजे बजे बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों ने आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर आठ दिन के भीतर विकास दुबे समेत छह बदमाशों का एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मामले में 45 आरोपी अभी भी जेल में बंद हैं. केस का ट्रायल अब भी जारी है।