काशीपुर। वाहन पर लोन लेकर किश्त जमा न करने के आरोप में पुलिस ने अदालत के आदेश पर दो व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। रामनगर रोड स्थित श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाईनेंस कम्पनी लि. के शाखा प्रबंधक संजय सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रार्थना-पत्र देकर बताया कि ग्राम नगलिया कासमगंज लालपुर निकट बड़ी मस्जिद थाना टांडा रामपुर यूपी निवासी मौ. ताहिर पुत्र छोटे द्वारा कम्पनी के हल्द्वानी स्थित कार्यालय में एक वाहन पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। इस पर कम्पनी द्वारा मौ. ताहिर व मौ. तसलीम के मध्य अनुबंध के आधार पर उक्त वाहन पर साढ़े चार लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी। उक्त रकम मय ब्याज के 40 किश्तों में जमा करना थी। लेकिन ताहिर ने किश्त अदायगी हीलाहवाली की कम्पनी की शाखा काशीपुर में खुलने पर मौ. ताहिर का ऋण खाता हल्द्वानी से काशीपुर स्थानान्तरित कर दिया गया। लेकिन ताहिर ने बकाया धनराशि अदा नहीं की। सम्पर्क करने पर ताहिर व तसलीम ने उक्त वित्त पोषित वाहन होने से इंकार कर दिया तथा नोटिस भिजवाने के बावजूद भी वाहन प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में 22 अगस्त 2018 को काशीपुर पुलिस में तहरीर सौंपी गई लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर एसएसपी से भी मामले की शिकायत की गई। कार्यवाही न होते देख अदालत की शरण ली गई। मामले का संज्ञान लेती अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पुलिस को दिया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने ताहिर व तसलीम के खिलाफ धारा 406, 420 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।