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एक साल में तीसरी बार 40 दिन की पैरोल पर बाहर आए गुरमीत राम-रहीम

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चंडीगढ़ । अपनी शिष्या से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की पैरोल मंजूर हो गई है। साध्वी यौन शोषण व पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में सुनारिया जेल में बंद राम रहीम को 40 दिनों की पैरोल मिली है। राम-रहीम के जेल से बाहर आने को लेकर सप्‍ताह भर से ज्यादा से चर्चाओं का बाजार गर्म था। अफवाह यह भी था कि वह जल्द बाहर आ सकता है। उसके द‍ीपावली से पहले बाहर आने की चर्चा जोरों पर थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पैरोल के दौरान वह यूपी के बागपत या राजस्थान स्थित आश्रम में रहेगा। वहीं खबर है कि राम रहीम सिरसा आश्रम आना चाहता था लेकिन सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। गृह विभाग की ओर से पैरोल के आदेश की मंजूरी पहले ही दी जा चुकी थी। लेकिन अब उसे जेल मैनुअल के अनुसार पैरोल दी गई है। मालूम हो कि राम रहीम को इससे पहले भी फरलो और पैरोल मिल चुकी है।
इससे पहले जेल मंत्री चैधरी रणजीत सिंह ने भी राम-रहीम के पैरोल पर बाहर आने के मामले को लेकर पुष्टि की थी। जेल मंत्री ने बताया था कि डेरा प्रमुख के स्वजनों ने उसकी पैरोल को लेकर अर्जी दी थी। मंगलवार को सिरसा में अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान रणजीत सिंह ने कहा था कि पैरोल को लेकर जेल का अपना सिस्टम होता है। जब कोई व्यक्ति जेल में होता है, तो उसके परिवार के लोग पैरोल के लिए अर्जी लगाते हैं, यह उनका अधिकार है।
मालूम हो कि साल 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम सजा काट रहा है। इसके साथ ही उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। डेरा प्रमुख इसी साल पंजाब चुनाव से पहले 7 फरवरी को 21 दिनों के लिए पैरोल पर बाहर आया था। इसके बाद 27 जून को राम रहीम को 30 दिनों की पैरोल मिली थी और वह यूपी के बागपत आश्रम में रुका था।

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