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उत्तराखण्ड की तीन नगर निगमोें के लोक सूचना अधिकारियों पर पैनल्टी लगाने को दिया नोटस

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-सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना न देने पर मिला नोटिस
काशीपुर। नगर निगमों द्वारा सूचना का अधिकार को गंभीरता से न लेने पर सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह ने कड़ा रूख अपनाते हुये उत्तराखंड के तीन प्रमुख नगर निगमों देहरादून, हल्द्वानी तथा रूड़की के लोक सूचना अधिकारियों को निगमों की सड़कों की चैड़ाई सम्बन्धी सूचना, नदीमउद्दीन को न उपलब्ध कराने पर पैैनल्टी लगाने हेतु नोटिस दिया हैै।
नदीमउद्दीन ने उत्तराखंड के सभी नगर निगमों की सड़कों की चैड़ाई व सत्पत्ति कर सम्बन्धी 8 बिन्दुओं पर सूचनायें मांगी थी। नगर निगम देहरादून, रूड़की तथा हल्द्वानी -काठगोदाम  के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा वांछित पूर्ण सूचनायें न उपलब्ध कराने पर प्रथम अपीलीय अधिकारियों को अपीलें की गयी। उनके द्वारा भी सूचना न उपलब्ध करवाने पर उत्तराखंड सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गयी। उत्तराखंड सूचना आयोग में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम के विरू( अपील सं. 33030, रूड़की के विरू( 33032 तथा नगर निगम देहरादून के विरू( अपील संख्या 33034 पंजीकृत की गयी। इन सभी अपीलोें की सुनवाई सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह के समक्ष हुई। सूचना आयुक्त अर्जुन सिंह नेे नदीमउद्दीन की अपील के आधारों से सहमत होते हुये संबंधित लोक सूचना अधिकारियों को समय से सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी माना और उनका कृत्य प्रथम दृष्टया धारा 20;1द्ध के अन्तर्गत पैनल्टी लगाने योग्य लगने पर तीनों नगर निगमों के लोक सूचना अधिकारियों को 250 रु. प्रतिदिन की दर से अधिकतम 25000 तक की पैनल्टी लगाने हेतु नोटिस जारी किया गया है। साथ ही श्री नदीम द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

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