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उत्तराखंड के सभी नगर निगमों/पालिका क्षेत्रोें के सड़क/डेटा रजिस्टर बनाने के उत्तराखंड सूचना आयोेग के आदेश

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काशीपुर। उत्तराखंड सूचना आयोग ने उत्तराखंड के सभी नगर निगम/नगर पालिका क्षेत्रों में आने वाले मार्गों की सूची माप पुस्तिका में दर्ज कराने एवं सड़क डेेटा/रजिस्टर बनाकर स्थायी अभिलेख रखने का आदेेश उत्तराखंड शासन के सचिव, शहरी विकास को दिया है। यह आदेश सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने नदीम उद्दीन की अपील सं. 33031 पर दिया हैै।
नदीम उद्दीन ने काशीपुर नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी से नगर निगम में लागू सम्पत्ति कर की दरों तथा नगर निगम क्षेत्र में मार्गों की चैड़ाई की सूचना आठ बिन्दुओं पर मांगी थी। जिसमें सम्पत्ति कर दरों सम्बन्धी आंशिक सूचना के अतिरिक्त अन्य सूचनायें नहीं उपलब्ध करानेे पर प्रथम अपीलीय अधिकारी/नगर आयुक्त को अपील की। जिनके सूचना उपलब्ध कराने के आदेश के बाद सूचना न उपलब्ध कराने पर उत्तराखंड सूचना आयोग मंे द्वितीय अपील की गयी। अपील के बाद लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना धारित नहीं है लिखित करते हुये पत्र दिया लेकिन वांछित सूचना नहीं उपलब्ध करायी। मई 2022 में हुई द्वितीय अपील सं. 33031 की सुनवाई में सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने सड़कों की चैैड़ाई सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध न होने तथा सड़क डेटा/रजिस्टर न बनाने पर कड़ा रूख अपनाया। सूचना आयुक्त  विपिन चन्द्र ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 09-05-22 में स्पष्ट लिखा कि अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र में मांगी गयी नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चैैड़ाई के मार्गों की संख्या की सूचनायें किसी भी नगर निगम या शहरी विकास के कार्यों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपलब्धता होने पर सभी विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण कार्य, जन सुविधायें देना आदि कार्य जनहित में सुचारू रूप से नगर निगम कर सकता हैै। इस प्रकार के उपलब्ध आंकड़े सम्पत्ति कर निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। यह अत्यन्त आश्चर्यजनक बात हैै कि नगर निगम द्वारा इस बात का अब तक ध्यान नहीं रखा गया हैै। अपीलार्थी द्वारा बताया गया हैै कि इस प्रकार के आंकड़े हरिद्वार-)षिकेश नगर निगमों में उपलब्ध है।

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