इलाहाबाद । ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ और लखनऊ बेंच में सोमवार से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई हो रही है।इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई की गाइडलाइंस जारी कर दी है।गाइडलाइन के मुताबिक, न्यायालय परिसर में अधिवक्ता, मुंशी और वादकारियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सोमवार से शुरू होने वाली वर्चुअल सुनवाई के दौरान पहले से दाखिल मुकदमे भी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। साथ ही ऑन लाइन के साथ व्यक्तिगत कार्यालय आकर मुकदमे दाखिल किए जा सकते है। इसके लिए परिसर के बाहर काउंटर खोले जाएंगे।
नए मुकदमे दाखिल करने का समय शाम 4 बजे तक होगा। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा।इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ का हेल्पलाइन नंबर 14600 और लखनऊ पीठ का हेल्पलाइन नंबर 14601 है।इन नंबर से अधिवक्ताओं व वादकारियों को हर प्रकार की जानकारी मिल सकेगी।
गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखकर चीफ जस्टिस राजेश बिंदल की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक कमेटी की बैठक में तीन जनवरी से मुकदमों की वर्चुअल सुनवाई का फैसला लिया गया है। जिन मुकदमों में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनमें अदालतें कोई विपरीत आर्डर पास नहीं करेगी।इलाहाबाद हाईकोर्ट के महाधिवक्ता कार्यालय में सभी सरकारी वकीलों को सुबह 9रू30 बजे मुख्य स्थायी अधिवक्ता कार्यालय में आने का अनुरोध किया गया है, ताकि सरकारी वकील सोमवार से ऑनलाइन बहस के लिए तैयार हो सके। हाईकोर्ट प्रशासनिक कमेटी के सीनियर जजों ने यह फैसला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता के बाद लखनऊ व प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते केसों को देखकर लिया गया है।
बार एसोसिएशन ने अनुरोध किया था कि खराब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या किसी अन्य कारणवश वकील अपने केस की बहस में कनेक्ट नहीं होता है,तब उन केसों में कोई खिलाफ आदेश पारित न किया जाए। इसके साथ ही अनुरोध किया गया है,कि वकीलों को उनके चैम्बरों तक जाने की छूट दी जाए।जिन मुकदमों की सुनवाई न हो सके, उन केसों को अगले दिन रखा जाए।बता दें कि इसके पहले भी कोरोना की पहली व दूसरी लहर के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ बेंच में मुकदमों की सुनवाई वर्चुअल मोड में की गई थी।