इनकम टैक्स विभाग ने जारी किए नए आईटीआर फार्म्स

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नई दिल्ली । आयकर विभाग ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए नए फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने नए आईटीआर फार्म्स1-5 को नोटिफाई कर दिया है।
आईटीआर फार्म 1 (सहज) और आईटीआर फार्म 4 (सुगम) सबसे सिंपल फॉर्म हैं। बड़ी संख्या में छोटे एवं मीडियम टैक्सपेयर्स इस फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। अगर किसी व्यक्ति को साल भर में सेलरी, अपने घर और अन्य सोर्स (ब्याज इत्यादि) से 50 लाख रुपए तक की इनकम होती है,  तो वह सहज फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। वहीं, बिजनेस और प्रोफेशन से साल भर में 50 लाख रुपए तक की इनकम अर्जित करने वाले इंडिविजुअल, एचयूएफ और कंपनियों को सुगम फॉर्म भरना होता है।
अगर किसी व्यक्ति की सालाना सेलरी इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है, तो उसे आयकर रिटर्न के लिए आईटीआर फार्म-2 भरना होगा. इसके अलावा अगर वह व्यक्ति एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से आय हासिल करता है या उसके पास दूसरे देशों से आय का जरिया है या किसी विदेशी संपत्ति के मालिक हैं, तो भी उसे आईटीआर-2 फॉर्म के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा. वहीं, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं या आप सिर्फ अन-लिस्टेड कंपनियों के शेयर रखते हैं, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करने के लिए आईटीआर-2 का इस्तेमाल करना चाहिए।
बिजनेसध्प्रोफेशन से इनकम या प्रॉफिट पाने वाले लोगों को आईटीआर-3 (आईटीआर-3) फॉर्म भरना होता है. वहीं, कॉरपोरेट बॉडी लिमिटेड लायबलिटी पार्टनरशिप (एलएलपी) को आईटीआर-5 फॉर्म भरना होता है। नया आईटीआर-1 फॉर्म लगभग पिछले साल के फॉर्म जैसा ही है। हालांकि, इसमें दूसरे देश में रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट से होने वाले इनकम के लिए एक कॉलम जोड़ा गया है।

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