अर्बन कोआपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन व उनके भतीजे की अग्रिम जमानत खारिज

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काशीपुर। अभद्रता और मारपीट के केस में वांछित चल रहे काशीपुर अर्बन कोआपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन और उनके भतीजे की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई है। अदालत ने दोनों आरोपियों को समन जारी कर तलब किया है। एक महिला ने मुरादाबाद के महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 फरवरी 2020 को वह किसी कार्य से मुरादाबाद जा रही थी। इस दौरान काशीपुर अर्बन कोआपरेटिव बैंक के पूर्व चेयरमैन प्रताप चैधरी, उसके भतीजे यश और सुशील चैधरी ने छेड़छाड़ कर जान सेे मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट प्रस्तुत की। अदालत से समन जारी होने पर अर्बन बैंक के पूर्व चेयरमैन प्रताप और यश चैधरी की ओर से अग्रिम जमानत के लिए एडीजे मुरादाबाद/एफटीसी की अदालत में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसमें आरोपियों ने कहा कि इस मामले में उन्हें रंजिशन फंसाया गया है। पूर्व में भी उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज कराए गए हैं। सुनवाई के बाद एडीजे योगेन्द्र चैहान ने उनके जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए।

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