– आठ साल बाद आये फैसले में बैनामा भी शून्य घोषित
काशीपुर। अदालत ने दस फिट के रास्ते में अवैध रूप से बनाये गये मकान को ध्वस्त करने के आदेश दिये हैं। यह फैसला मुकदमा दर्ज करने के आठ वर्ष बाद आया है। मामला मौ. शक्तिनगर महेशपुरा नई सब्जी मंडी का है।
जानकारी के मुताबिक सरिता रानी पत्नि विजय कुमार नारंग ने वर्ष 2013 में सिविल जज (जू.डि) काशीपुर की अदालत में एक वाद दायर कर कहा था कि रमेश पुत्र टोपनदास निवासी शक्तिनगर, काशीपुर ने उनके पड़ोस में वर्ष 2010 में मकान बनाया था। सरिता रानी के मुताबिक रमेश ने वह जमीन रूपनारायन व धर्मेश कुमार से खरीदी थी। कागजों के अनुसार प्लाट का एरिया 24×48 फिट था। इसके विपरीत रमेश ने जो निर्माण किया था वह 24×58 फिट में किया। मौके पर दस फिट के सार्वजनिक रास्ते को भी मकान में मिला दिया गया, जिस वजह से रास्ता बंद हो गया। सरिता रानी ;अब मृतद्ध ने सार्वजनिक रास्ता खुलवाने तथा बैनामा शून्य कराने के लिए सिविल जज (जू.डि) की अदालत में दावा प्रस्तुत किया। उन्होंने अपने दावे के साक्ष्य में विभिन्न कागजात के साथ काशीपुर तहसील के लेखपाल रामसिंह व ऊधमसिंहनगर विकास प्राधिकरण के अवर अभियंता को भी परीक्षित करवाया। न्यायालय में वाद के दौरान सरिता रानी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके पति विजय नारंग पक्षकार बने। उनकी ओर से अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल ने न्यायालय में बहस की। अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के तर्कों से संतुष्ट होकर सिविल जज (जू.डि.)नेे बैनामे में दस फिट रास्ते को शून्य घोषित करते हुए 30 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाये जाने के आदेश जारी किये।