काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट की अदालत ने धीमरखेड़ा निवासी साबिर अली पुत्र जहीर आलम ने अपने अधिवक्ता अर्पित गरोड़िया के माध्यम से धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह डम्पर संख्या यूपी-21एएन-9048 का पंजीकृत स्वामी है। वर्ष 2015 से उक्त डम्पर पर संग्राम अंकुश जगदाले पुत्र अंकुश राव रामचन्द्र जगदाले निवासी लक्ष्मीदेवी सोसायटी मलकापुर करद कजिला सतारा महाराष्ट्र बतौर ड्राईवर काम करता था। दिसम्बर 2020 से ट्रांसपोर्ट कारोबार मंदी में वह जनवरी 2021 में उक्त डम्पर को भागूवाला बिजनौर खनन क्षेत्र में कार्य करने को लेकर गया। एक माह बाद जब साबिर ने डम्पर का हिसाब मांगा तो संग्राम अंकुश ने फोन बंद कर लिया। जानकारी करने पर पता चला कि वह डम्पर लेकर सतारा महाराष्ट्र चला गया। इस संबंध में साबिर ने पहले काशीपुर पुलिस में शिकायत की। रिपोर्ट दर्ज न होने पर अदालत का दरबाजा खटखटाया। अदालत ने पुलिस को आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है।