Aaj Ki Kiran

अदालत के आदेश पर छह के विरूद्ध धोखाधड़ी का केस दर्ज

Spread the love

काशीपुर । ग्राम बैरखेड़ा टांडा थाना स्योहारा जिला बिजनौर निवासी चन्द्र शेखर पुत्र देवेन्द्र सिंह ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्ट की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उसने एक आवासीय भवन 27 नवम्बर 2018 को कचनालगाजी काशीपुर निवासी पूजा चड्डा पत्नी धर्मेन्द्र सिंह से 11 लाख रूपये में खरीदा था। उसी दिन पूजा ने उक्त भवन उसे हस्तान्तरित कर दिया था और पूरी रकम ले ली थी। चन्द्रशेखर के मुताबिक उसने इस भवन को तहसील काशीपुर के राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लिया था। दो वर्ष तक वह इस भवन में रहा। इसके बाद इसे निम्मी शर्मा को बेच दिया।   बीती 25 अगस्त को निम्मी ने फोन कर उनसे सवाल किया कि आपने इस भवन पर लोन ले रखा है क्या? क्योंकि ऋण की अदायगी न करने के कारण उक्त भवन पर डीएम के आदेशानुसार फाईनेंस कम्पनी ने पुलिस द्वारा भवन को अपने कब्जे में करने का आदेश दिया है। चन्द्रशेखर का कहना है कि यह सुनकर वह सकते में आ गया। वहीं कोतवाली से भी उसे बुलावा आ गया। कोतवाली पहुंचकर उसे ज्ञात हुआ कि पूजा व उसके पति धर्मेन्द्र सिंह ने दीवान हाउसिंग फाईनंेस कार्पोरेशन लिमिटेड मुम्बई की नैनीताल रोड हल्द्वानी स्थित शाखा में उक्त भवन को बंधन रखकर करीब करीब सोलह लाख रूपये का ऋण ले रखा है और उसकी कोई अदायगी नहीं की है। आशंका जताई कि उक्त फाईनेंस कम्पनी ने पूजा व धर्र्मेन्द्र के साथ मिलकर बिना जांच पड़ताल किये 15,95,027 रूपये का लोन उक्त भवन पर देकर धोखाधड़ी की है। इस लोन में  पट्टी चैहान जसपुर निवासी सोनू चैहान व दो अन्य लोग गवाह हैं। अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को आरोपियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिये। आदेश का पालन करती पुलिस ने पूजा, धर्मेन्द्र, सोनू व दो अन्यों के साथ ही फाइनेंस कार्पोरेशन के प्रबंधक के विरूद्व धारा 420 आईपीसी के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *