हत्या में नामजद चार सगे भाइयों में तीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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कंनौज। हत्या में नामजद चार सगे भाइयों में तीन को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। चौथा आरोपित नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता सुधीर पांडेय ने बताया कि सदर कोतवाली के गांव गुखरू निवासी अचिंत कठेरिया ने नौ दिसम्बर 2010 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गांव के लल्ला उर्फ जितेंद्र, पुष्पेंद्र सिंह उर्फ भूरा, अमित व एक अन्य पुत्रगण शिवरतन सिंह ने उसके भाई मनोज झूठे मामले में फंसा दिया था, जिसमें पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। जब वह छूटकर आया तो शिवरतन के घर उलाहना देने गया। इसी रंजिश में घर में सोते समय चारों ने उसकी गला काटकर हत्या कर दी। उसकी पत्नी बच्चों के साथ मायके आसत, बांगरमऊ, उन्नाव गई थी एससीएसटी एक्ट विशेष न्यायाधीश आनंद प्रकाश ने तीनों भाइयों को हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने कहा कि चौथे भाई के नाबालिग होने पर उसका मामला दूसरे कोर्ट में चलेगा। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जुर्माने की 50-50 हजार की रकम जमा न होने पर दो-दो साल का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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