शिक्षक पुत्र की मानहानि के मुकदमे से पिता को राहत नहीं

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काशीपुर। शिक्षक पुत्र की मानहानि के मामले में तलबी आदेश के खिलाफ दायर की गई निगरानी याचिका द्वितीय एडीजे ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है। इस परिवाद में आरोपी को आगामी पांच अगस्त को कोर्ट में तलब किया गया है। कुंडा थाना क्षेत्र के ग्राम कुदईयोवाला निवासी पंकज कुमार ने अपने अधिवक्ता अमरीश अग्रवाल के माध्यम से एसीजेएम कोर्ट में अपने पिता सुरेन्द्र सिंह के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि वह सल्ट ;अल्मोड़ाद्ध स्थित कोटामाची जीआईसी में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। उसके पिता सुरेन्द्र ने 22 दिसम्बर, 2021 को काॅलेज के प्रधानाचार्य को पत्र लिखा कि पंकज और उसकी पत्नी मानसिक रूप से विक्षिप्त है। उनका किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराना आवश्यक है। इस पत्र की प्रतियां प्रदेश के अधिकारियों को भेजने के साथ ही सोशल मीडिया पर प्रसारित की गई और इस पत्र की फोटोकाॅपी कराकर रामनगर रोड पर रामलीला के सामने बांटी गई। इससे उसकी ख्याति को क्षति पहंुची है। परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रतिवादी सुरेन्द्र सिंह को कोर्ट में तलब किया। तलब आदेश के खिलाफ सुरेन्द्र ने द्वितीय एडीजे की अदालत में निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि उसके पुत्र पंकज और रेखा ने सम्पत्ति हड़पने की नीयत से मुकदमेबाजी चला रखी है। इस संबंध में समझाने पर सुनवाई नहीं होने पर उनकी ओर से स्वास्थ्य परीक्षण कराने का निवेदन किया गया था। उसने कोई मानहानिकारक कृत्य नहीं किया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद द्वितीय एडीजे विनोद कुमार ने तलबी आदेश के खिलाफ दायर निगरानी याचिका निरस्त कर दी है।

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