रेलवे स्टेशन या फिर ट्रेन में मास्क नहीं लगाने पर जुर्माना

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नई दिल्ली। 17 अप्रैल को कोरोना माहमारी के दौरान भारतीय रेलवे ने रेलवे स्टेशनों पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया था। रेलवे स्टेशनों पर लोगों के मास्क पहनने को लेकर खास गाइडलाइंस जारी की गई थीं। इसके तहत रेलवे परिसर में या फिर ट्रेन के अंदर मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान था।रेलवे ने उस गाइडलाइंस को अगले 6 महीनों से लिए बढ़ा दिया था। भारतीय रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है,इसमें 17 अप्रैल को जारी नोटिफिकेशन का जिक्र करते हुए कहा गया है कि गाइडलाइंस को 16 अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। दरअसल, पुराने नोटिफिकेशन के तहत रेलवे परिसर में मास्क ना पहनने के नियम की मियाद इस महीने 16 अक्टूबर को खत्म हो रही थी। जब रेलवे ने समीक्षा की,तब पाया कि अभी इस नियम को लागू रखने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
मास्क के अनिवार्य उपयोग और जुर्माने को भारतीय रेलवे (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम, 2012 के तहत सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसमें रेल परिसर में थूकने वालों के लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। अगर आप रेलवे स्टेशन या ट्रेन के अंदर यहां-वहां थूकते हैं या फिर गंदगी फैलाते हैं,तब आप पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगेगा है। हालांकि, इस बार के नोटिफिकेशन में थूकने या गंदगी फैलाने की बात का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन जिस कानून के तहत मास्क को अनिवार्य किया गया है, उसमें थूकने और गंदगी फैलाने पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगता है। मौजूदा समय में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें,तब भारत में कुल 3 लाख से भी अधिक मामले सक्रिय हैं। कोरोना की वजह से अब तक देश में 4,45,768 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात ये है कि अब तक 3,27,83,741 लोग ठीक हो चुके हैं।पिछले साल से लेकर अब तक भारत में कोरोना के कुल कनफर्म मामले 3,35,31,498 हैं। इन दिनों कोरोना वायरस का फैलाव थोड़ा धीमा जरूर हुआ है, लेकिन की जगहों पर इसका विस्फोट भी हो रहा है। दिल्ली में मामले फिर से बढ़ने लगे हैं वहीं महाराष्ट्र में तो कुछ जगहों पर लॉकडाउन तक लगा दिया गया है।

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