
काशीपुर। अवैध रूप से भैंस का मांस बेच रहे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करती नगर निगम की टीम ने लगभग 70 किलो भैंस का मांस जब्त कर निष्प्रयोज्य किया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक हैंडल कैरी बैग भी जब्त किए।
एक शिकायत पर नगर आयुक्त के निर्देश के अनुपालन में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी और उनकी टीम द्वारा वार्ड-22 में सुनहरी मस्जिद के सामने एक मकान में अवैध रूप से बिना लाइसेंस के तौफीक पुत्र रईस निवासी मोहल्ला कुरेशिया ठाकुरद्वारा भैंसे के मांस की बिक्री करते पाया गया। लगभग 70 किलो भैंसे का मांस जब्त कर निष्प्रयोज्य किया गया। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक हैंडल कैरी बैग भी जब्त किए गए। उक्त के विरु( नगर निगम द्वारा अहाते के बाहर बिना ट्रेड लाइसेंस के अवैध भैंसा मांस की बिक्री करने एवं प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग करने व सार्वजनिक स्थान पर गंदगी करने के आरोप में कार्यवाही की गई। इसके साथ ही नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पूर्व में छापेमारी के दौरान अवैध भैंसा मांस के विक्रेताओं के स्थलों पर भी निरीक्षण किया गया। टीम में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमरजीत सिंह साहनी के अतिरिक्त लाइसेंस लिपिक जितेंद्र कुमार, सहायक विक्रांत यादव, मदनलाल सुपरवाइजर, राजेश सुपरवाइजर, पीआरडी जवान उपस्थित थे। उधर नगर आयुक्त विवेक राय ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र काशीपुर के अंदर मोहल्ला अल्ली खां वार्ड संख्या 23 में अहाते के अंदर ही भैंसा मांस के बिक्री के लाइसेंस नगर निगम द्वारा निर्गत किए जाते हैं। अहाते के बाहर किसी भी प्रकार की भैंसा मांस की बिक्री अवैध है पहले भी छापेमारी अभियान चलाकर तीन व्यक्तियों पर कार्यवाही की जा चुकी है। यदि कोई भी व्यक्ति अहाते के बाहर भैंसा मीट की बिक्री करते पाया गया तो उसके विरु( कानूनी कार्यवाही की जाएगी।