-उत्तराखंड सूचना आयोग के आदेश पर उत्तराखंड शासन ने जारी किया आदेश
काशीपुर। अब उत्तराखंड के सभी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले मार्गों की सूची, माप पुुुस्तिका में दर्ज कराकर, सड़क/डेटा रजिस्टर बनाकर स्थायी अभिलेख के रूप में रखा जायेगा। इसका शासनादेश 3 अक्टूबर 22 जारी कर दिया गया हैै।
नदीम उद्दीन ने उत्तराखंड शासन के शहरी विकास विभाग के लोक सूचना अधिकारी से सूचना आयोग द्वारा उनकी अपील सं0 33031 पर किये गये सड़क/डाटा रजिस्टर बनाने सम्बन्धी आदेशों के पालन की सूचना मांगी थी। जिसके बाद शासनादेश सं0 1200 जारी किया गया तथा प्रथम अपील करने पर पत्रांक 88 दिनांक 28 नवम्बर से इसकी प्रति सहित सूचना उपलब्ध करायी गयी। श्री नदीम नेे काशीपुुुर नगर निगम से सड़कों की चौड़ाई सम्बन्धी सूचना मांगी थी। उपलब्ध न करायेे जाने पर उत्तराखंड सूचना आयोग में द्वितीय अपील की गयी। मई 2022 में हुई द्वितीय अपील सं0 33031 की सुनवाई में सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने सड़कों की चौैड़ाई सम्बन्धी सूचनायें उपलब्ध न होने तथा सड़क डेटा/रजिस्टर न बनाने पर कड़ा रूख अपनाया। सूचना आयुक्त विपिन चन्द्र ने अपने निर्णय व आदेश दिनांक 09-05-22 में स्पष्ट लिखा कि अपीलार्थी द्वारा अनुरोध पत्र में मांगी गयी नगर निगम के क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न चौैड़ाई के मार्गों की संख्या की सूचनायें किसी भी नगर निगम या शहरी विकास के कार्यों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी उपलब्धता होने पर सभी विकास कार्य जैसे सड़क निर्माण कार्य, जन सुविधायें देना आदि कार्य जनहित में सुचारू रूप से नगर निगम कर सकता हैै।